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Coronavirus: अगले अनलॉक के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या होगा इसमें खास

Containment Zone: MoHFW की गाइडलाइंस(Guidelines) के अनुसार, स्थानीय लेवल पर जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने होंगे। इन कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद अब धीरे-धीरे देश अनलॉक मोड में आ गया है। देश में लगभर हर गतिविधि को जारी रखने के लिए सरकारी की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को एहतियात के साथ कई तरह के कामों की छूट दे दी गई है। अब एक बार फिर अनलॉक 5 के बाद सरकार ने नवंबर महीने में कोरोना को लेकर नई गाइडलान जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से लिए गए नए फैसले के मुताबिक, 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के अंदर और बाहर परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगा। साथ ही सामान या व्यक्ति की आवाजाही करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सरकार ने 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर तकरीबन हर जगह पर गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दे दी है। जिन गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में लोग इक्ट्ठे होते हैं, वहां कुछ मामूली पाबंदियों के साथ अनुमति दी गई है। इनमें मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टॉरेंट, धार्मिक स्थला आदि शामिल हैं।

containment zone

सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई आखिरी गाइडलाइंस के बाद भी कुछ गतिविधियों में मामूली पाबंदियों के साथ अनुमति दी गई थी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल की अनुमित, B2B उद्देश्य के लिए प्रदर्शनी हॉल की अनुमति, सिनेमा हॉल-थियेटर को 50 फीसदी सीटों के साथ चलाने की अनुमति शामिल है। इसके बाद अब नई गाइडलाइन में भी इसको लेकर कुछ और विशेष छूट दिए गए हैं। मतलब इन मामलों में अब ढील थोड़ी और ज्यादा दी जा रही है। लेकिन एहतियात पूरी तरह से बरतने को कहा गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन्स में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

Containment Zone UP

MoHFW की गाइडलाइंस के अनुसार, स्थानीय लेवल पर जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने होंगे। इन कंटेनमेंट जोन में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार/UT प्रशासन को कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना केंद्र सरकार की अनुमति के किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं होगी। इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 65 साल से ऊपर के लोगों, मरीजों, प्रेगनेंट महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

अनलॉक 5.0 के लिए गृह मंत्रालय के जारी आदेश में ये था खास

देश भर में कोरोनावायरस का प्रसार जारी है। लेकिन इस सब के बीच धीरे-धीरे हालात को सामान्य करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। आज अनलॉक 4.0 का अंतिम दिन था। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 5.0 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत कई चीजों में छूट का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा। वहीं स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा।

UNLOCK 5.0 Cinema Hall

अनलॉक 5.0 में सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5.0 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को लेने को कहा गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। हालांकि गृह मंत्रालय की गाइडालाइंस में कहा गया है कि 15 अक्तूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियम होंगे जिनका पालन करना होगा। इन सबके अलावा सिनेमा और मल्टिप्लेक्स खोलने को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं।

Home Minister Amit Shah

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल की हाजिरी जरूरी नहीं होगी और जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां स्कूल खोलने का फैसला लेगा उसे स्कूल खोलने को लेकर अपने यहां की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी करने होंगे। जिन स्कूल या कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलेगी उन्हें बताए गए दिशा निर्देशों का सख्ति से पालन करना होगा।

Unlock 2

इसके अलावा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 15 अकटूबर के बाद सामाजिक, धार्मिक , मनोरंजन के आयोजनों में शर्तों के साथ 100 लोगों से अधिक की इजाजत भी दी सकेगी। अंतराष्ट्रीय उड़ान और एंटरटेनमेंट पार्क बैन रहेंगे। कोई भी राज्य कंटेंमेंट जोन के अलावा लॉकडाउन नहीं लगा सकता है।

india corona

आपको बता दें कि अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। जबकि इन त्योहारों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

इससे पहले अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देशभर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।