नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अग्निवीरों को होली का एक बड़ा गिफ्ट दिया है। इसमें पूर्व-अग्निवीरों के लिए एक अच्छा ऑफर है। केन्द्र सरकार ने बीएसएफ के अंदर रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा अग्निवीरों की जो मैक्सिमम आयु सीमा थी उसमें भी छूट दी गई है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह पहले बैच का हिस्सा थे या बाद के बैच का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को इस संबंध में घोषणा के आदेश को मंजूरी दी थी।
10 प्रतिशत का आरक्षण
केन्द्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि जी.एस.आर.174(ई). सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है जो कि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015, अर्थात् इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 है। वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। सीमा सुरक्षा बल में अनुसूची में सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015। कांस्टेबल के पद से संबंधित क्रमांक 5 के विरुद्ध (i) कॉलम (6) में, – प्रविष्टि में, अंत के बाद निम्नलिखित नोट्स डाले जाएंगे।
क्या है अग्निवीर
मोदी सरकार ने सैनिको की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ, इसके तहत हर साल 40 से 45 हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी जो कि सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। इन्हीं सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। यह 17 से 25 साल के उम्र के लोगों के लिए लागू है। इसके लिए आपका दसवीं और 12वीं पास होना जरुरी है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसकी पहले साल 4लाख 76 हजार रुपये और चौथे साल बढ़कर 6 लाख 92हजार रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही 11 लाख 7 हजार रुपये की सेवा दी जाएगी और फिर इनमें कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी।