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UGC ने दिए यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश, एडमिशन रद्द करने पर लौटानी होगी पूरी फीस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश दिए है। जिसके मुताबिक, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेने के बाद रद्द कराना चाहते है तो अब आपको कैंसिलेशन फीस (Cancellation fee) वापस मिलेगी।

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश दिए है। जिसके मुताबिक, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेने के बाद रद्द कराना चाहते है तो अब आपको कैंसिलेशन फीस (Cancellation fee) वापस मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटीज (Universities) ऐसा नहीं करती तो यूजीसी उनपर सख्त कार्रवाई कर सकता है।

(UGC) ने यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश दिए है। जिसके मुताबिक, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेने के बाद रद्द कराना चाहते है तो अब आपको कैंसिलेशन फीस (Cancellation fee) वापस मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटीज (Universities) ऐसा नहीं करती तो यूजीसी उनपर सख्त कार्रवाई कर सकता है।

यूजीसी का कहना है कि, ”वर्तमान हालात में लॉकडाउन और अन्य संबंधित कारणों से कई पैरेंट्स आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश अपना एडमिशन वापस लेता है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी को उसे पूरी फीस वापस करनी होगी।”

यूजीसी का कहना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 नवंबर 2020 तक अपने एडमिशन और माइग्रेशन रद्द कराए हैं, उन्हें पूरी फीस वापस मिलेगी। अब यूनिवर्सिटीज कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं करेगी। वहीं, 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन रद्द करने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देना होगा।

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यूजीसी का कहना है कि ये निर्देश सभी यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा। आयोग ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स और पैरेंट्स निजी यूनिवर्सिटीज द्वारा फीस वापस न किए जाने की शिकायत करते थे।

साथ ही आयोग का ये भी कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज इस निर्देश का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।