
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण मार्च से ही पूरी तरीके से बंद पड़े स्कूल और कालेजों को खोलने को लेकर अब शिक्षा मंत्रालय ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। देशभर में अनलॉक-5 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें स्कूल और कॉलेजों को खोलने की भी बात कही गई है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। बता दें कि इसके पहले पिछले महीने जारी हुई अनलॉक 4 की गाइड लाइंस के अनुसार जहां कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की छूट दी गई थी। लेकिन अब अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है। जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बीच यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे स्कूलों को कब खोलने की अनुमति देते हैं।
आपको बता दें कि स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्यों को इन्हीं गाइड लाइंस के आधार पर नियम तय करने होंगे। स्कूल खोलने का स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया था। आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस में क्या है।
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर निर्देश
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
जो भी स्कूल खुलेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की SOPs का पालन करना होगा।
अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए।
स्टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल/कोचिंग आ सकते हैं। उनपर अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए।
स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्य अपनी SOP तैयार करेंगे।
कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के नियम
कॉलेज और हायर एजुकेशन के इंस्टिट्यूट के खोले जाएंगे या नहीं इसपर फैसला उच्च शिक्षा विभाग को करना है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने इनके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
Guidelines for reopening of schools/HEIs outside containment zones:
States/UTs may take a decision in respect of reopening of schools & coaching institutes after Oct 15, in a graded manner. pic.twitter.com/kp89ol48Cr
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 3, 2020
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा।
राज्यों की यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने यहां की स्थानीय गाइडलाइंस के हिसाब से खुल सकती हैं।
फिलहाल केवल रिसर्च स्कॉलर्स (Ph.D) और पीजी के वो स्टूडेंट्स जिन्हे लैब में काम करना पड़ता है, उनके लिए ही संस्थान खुलेंगे। इसमें भी केंद्र से सहायता पाने वाले संस्थानों में, उसका हेड तय करेगा कि लैब वर्क की जरूरत है या नहीं।