
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने साल 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके के मामले में आईएसआईएस 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले का एक और दोषी पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका है। जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंगलवार रात को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने जिन आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है उनके नाम मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल रॉकी है। मोहम्मद आतिफ ईरानी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले का दोषी सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा गया था।
कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इन सभी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधि के लिए हथियार और धन जुटाने का आरोप लगाया था। एनआईए ने इन सभी के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक ये सभी आतंकी जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को उकसाते भी थे। एनआईए की दलीलों को जज त्रिपाठी ने सही पाया और सभी 8 आतंकियों को दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में सभी 8 आतंकियों को सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ ये सभी हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम धमाके की वारदात 7 मार्च 2017 को हुई थी। सुबह ट्रेन भोपाल से रवाना हुई थी। सुबह करीब साढ़े 9 बजे ट्रेन में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था। बम धमाके से 9 लोग घायल हुए थे। धमाके की आवाज से घबराए तमाम यात्री चलती ट्रेन से कूदे थे। जिनसे उनको भी चोट लगी थी। इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। पता चला था कि आईएसआईएस आतंकियों ने ट्रेन में बम रखा था। एक दोषी सैफुल्ला को लखनऊ में एनकाउंटर में मार गिराया गया था। बाकी 8 को यूपी के कानपुर, इटावा और मध्यप्रदेश के पिपरिया से गिरफ्तार किया गया था।