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Delhi: कम नहीं हो रही AAP की मुश्किलें, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए भेजा समन

Delhi: ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने निर्धारित नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 32 व्यक्तियों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोग भागीदारों की आड़ में ‘अपराध की आय उत्पन्न करने’ के लिए इन अवैध भर्तियों का इस्तेमाल किया।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा है। इसलिए उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन किया गया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें इस मामले में कई बार तलब कर चुका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया है. अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।” ईडी ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी।


दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

शुक्रवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक विधायक या कोई सार्वजनिक व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने निर्धारित नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 32 व्यक्तियों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोग भागीदारों की आड़ में ‘अपराध की आय उत्पन्न करने’ के लिए इन अवैध भर्तियों का इस्तेमाल किया। इस मामले में ईडी ने आप नेता के तीन सहयोगियों- जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी समेत पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. उन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था।