Waqf: मदरसों के बाद अब मुस्लिम वक्फ की ओर घूमी सीएम योगी की नजरें, सभी संपत्तियों की जांच के आदेश

इन संपत्तियों में बंजर, ऊसर, भीटा जैसी जमीनें हैं। योगी सरकार ने इस बारे में राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी रद्द कर दिया है। जांच की रिपोर्ट एक महीने में सभी जिलों से मांगी गई है। बता दें कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की खबरें कई बार आ चुकी हैं।

Avatar Written by: September 20, 2022 11:14 am
CM YOGI

लखनऊ। मदरसों के सर्वे का आदेश देने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें वक्फ प्रॉपर्टी की ओर घूमी हैं। उनके निर्देश पर सरकार ने वक्फ की सामान्य संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों में बंजर, ऊसर, भीटा जैसी जमीनें हैं। योगी सरकार ने इस बारे में राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी रद्द कर दिया है। जांच की रिपोर्ट एक महीने में सभी जिलों से मांगी गई है। बता दें कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की खबरें कई बार आ चुकी हैं। यूपी सरकार में उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीएम को वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है।

up sunni waqf board

इस चिट्ठी में कहा गया है कि वक्फ एक्ट 1995 और यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के प्रावधान में नियमों की अनदेखी हुई है। वक्फ संपत्तियों को ढंग से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए 1989 में आदेश भी जारी हुआ था। इसके तहत पाया गया कि वक्फ की संपत्तियां ज्यादातर बंजर, ऊसर और भीटा में दर्ज हैं। इन जमीनों को सही तरीके से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने और सीमांकन की जरूरत है। सरकार के निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभाओं और नगर निकायों के तहत सार्वजनिक संपत्तियां हैं। इनका जनहित में इस्तेमाल होता है। इन जमीनों का 1989 के आदेश के तहत प्रबंधन और स्वरूप बदलना कानून के खिलाफ है।

supreme court

गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ में दर्ज कराने के कारण 1989 का आदेश रद्द किया गया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से वक्फ की संपत्तियों के संबंध में विवाद भी शुरू हो गया है। वक्फ एक्ट को रद्द करने की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। देशभर में वक्फ बोर्डों के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्डों के पास 854509 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हैं।