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Agra Metro : अब ताजनगरी में भी मिलेगा मेट्रो की सवारी का आनंद, पर्यटकों को पीएम मोदी ने दी सौगात

Agra Metro : मेट्रो के चल जाने से न सिर्फ आगरा के स्थानीय नागरिकों बल्कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सहूलियत मिलेगी।

नई दिल्ली। ताजनगरी आगरा के लोगों को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर का वर्चुअल शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेट्रो स्टेशनों को ब्रज की थीम वाली पेंटिग्स से सजाया गया है। मेट्रो के चल जाने से न सिर्फ आगरा के स्थानीय नागरिकों बल्कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सहूलियत मिलेगी।

आम जनता कल यानि सात मार्च से मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेगी। पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे शुरू होगी और आखिरी रात 10 बजे मिलेगी। ताजनगरी के इस कॉरिडोर में 6 मेट्रो स्टेशन हैं, जिसमें तीन ऐलिवेटेड और तीन अंडरग्राउंड हैं। अब आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट, मनकामेश्वर और जामा मस्जिद जाने के लिए मेट्रो की सवारी की जा सकती है। इन मेट्रो स्टेशनों के नाम ताजमहल ईस्ट, कैप्टन शुभम गुप्ता, फतेहाबाद रोड ताजमहल और मनकामेश्वर मंदिर हैं। आगरा मेट्रो में मिनिमम किराया 10 रुपये रखा गया है। यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों पर 20 मिनट से ज्यादा ठहरने की अनुमति नहीं होगी। आगरा मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.7 किमी लंबा होगा। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) के उप महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर से सिटी बसों का भी नियमित अंतराल में संचालन किया जाएगा। वर्तमान में रात दस बजे तक मेट्रो चलेगी। अगर यात्रियों की संख्या अधिक रही तो टाइमिंग को बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर आप मेट्रो के कोच में कुछ भी लिखते हैं या फिर चिपका देते हैं तो आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर छह माह की जेल हो सकती है। शराब पीकर मेट्रो में सफर करने पर रोक है। पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। मेट्रो में खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और चार साल की जेल है। अगर मेट्रो स्टेशन में प्रदर्शन करते हैं तो एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। मेट्रो ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करने पर 250 रुपये का जुर्माना और तीन माह की कैद है। मेट्रो में गुटखा या फिर पान खाकर सफर नहीं कर सकते हैं। अलार्म का दुरुपयोग करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और एक साल की कैद है।