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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, ASI करेगा ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की जांच, HC का आदेश

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति देने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमारी साइंटिफिक जांच की मांग को ज़िला जज ने खारिज किया था जिसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती थी दी। हाई कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद हमारी याचिका को माना और 22 तारिख इस जांच के लिए तय की है।

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में अहम खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानि ASI को कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिया है साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिना नुकसान पहुंचाए कथित शिवलिंग का सर्वे करना होगा। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि बरामद कथित शिवलिंग कितना पुराना है वास्तविक में शिवलिंग या फिर कुछ और है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के फैसले को बदला है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। 

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ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति देने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमारी साइंटिफिक जांच की मांग को ज़िला जज ने खारिज किया था जिसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती थी दी। हाई कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद हमारी याचिका को माना और 22 तारिख इस जांच के लिए तय की है।