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Allahabad High Court: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, 4 महीनों का वक़्त देते हुए कहा…

Allahabad High Court: मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने को लेकर आदेश दिया है।

नई दिल्ली। मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने को लेकर आदेश दिया है। बता दें, आज गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए।

हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

Allahabad High Court

आपको बता दें, काशी और मथुरा का विवाद भी कुछ-कुछ अयोध्या के जैसा ही है। हिंदुओं की तरफ से ये दावा किया गया है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी।