
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार 1 साल बाद जेल से रिहा कर दिए गए हैं। आर्थर रोड जेल से बुधवार सुबह छोड़ा गया। इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के बाहर आने से पहले रिहाई की सभी औपचारिकताएं को पूरा किया गया तथा उसके बाद जमानत राशि भरने के बाद देशमुख को बुधवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया।
Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh is released from Arthur road jail in Mumbai. pic.twitter.com/a3OKktDrq8
— ANI (@ANI) December 28, 2022
उनके वकील अनिकेत निकम ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें जमानत देने के आदेश को रोकने के लिए कल एक और अर्जी दी थी। निकम ने कहा, “सीबीआई की ओर से कल एक और आवेदन दायर किया गया था, जिसमें स्टे ऑर्डर को और बढ़ाने की मांग की गई थी। आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।” जमानत देते हुए कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं
शर्तों के अनुसार अनिल देशमुख निचली अदालत की पूर्व स्वीकृति के बिना मुंबई को नहीं छोड़ सकते हैं और उन्हें जांच में सहयोग भी करना होगा। अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए स्टे ऑर्डर के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। 10 दिनों की मोहलत दी गई थी, और बाद में इसे 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। मंगलवार को याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।