नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार की कार्रवाई जारी है। इसी बीच खबर है कि ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित कर दिया गया है। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि, ‘ यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an ‘Unlawful Association’ under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
वहीं, अमित शाह ने आगे कहा कि, ‘पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने क्यों की ऐसी कार्रवाई ?
दरअसल, यह संगठन लगातार जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, सेना की कार्रवाई के दौरान मारे जाने के बाद आतंकियों को बाकायदा श्रद्धांजलि भी अपर्ति करते हैं। यही नहीं, इस संगठन से जुड़े लोग कश्मीर को ना भारत का हिस्सा मानते हैं और ना ही सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। इस संगठन से जुड़ने के बाद लोगों में भारत के खिलाफ जहर भरा जाता है, ताकि वो इस देश के खिलाफ हथियार उठा सकें, जिसे ध्यान में रखते हुए अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an ‘Unlawful Association’ under UAPA.
This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…
— Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023
बता दें कि बीते 27 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर ( मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगाया था। गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इस संगठन पर आगामी पांच सालों के लिए प्रतिबंध लगाया है। इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई।
क्या है होता प्रतिबंध का मतलब ?
ध्यान दें, जब गृह मंत्रालय की ओर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में किसी संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो उससे जुड़े लोगों का अपराधीकरण कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस संगठन से जुड़े लोगों की संपत्ति की भी जब्ती कर दी जाती है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से 43 संगठनों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। अब ऐसे में आगामी दिनों में केंद्र सरकार की सुरक्षा के मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।