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Arvind Kejriwal Filed Petition In Delhi High Court : अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

Arvind Kejriwal Filed Petition In Delhi High Court : दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। अब दिल्ली के पूर्व सीएम ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। पूर्व सीएम सीएम की याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। आप संयोजक केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय से निर्देश देने की मांग की है। इसके लिए केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च में ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी हो हल्ला मचाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनको राहत दी थी। केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार भी किया था। इसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद ईडी की हिरासत से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दे दी मगर सीबीआई वाले केस के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सके। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया। तत्पश्चचात केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितम्बर को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में भी सशर्त जमानत दे दी और वो जेल से बाहर आ गए।