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Decision Reserved On Arvind Kejriwal’s Bail Plea : अरविंद केजरीवाल को आज भी नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Decision Reserved On Arvind Kejriwal’s Bail Plea : चार घंटे से अधिक समय तक चली बहस में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की तरफ से एएसजी राजू ने जोरदार तरीके से दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगले दो दिन में लिखित दलीलें पेश करें, हम मंगलवार यानी 10 सितम्बर को मिलेंगे।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज चार घंटे से अधिक समय तक चली बहस में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने जोरदार तरीके से दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगले दो दिन में लिखित दलीलें पेश करें, हम मंगलवार यानी 10 सितम्बर को मिलेंगे। एएसजी राजू ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो इस आदेश से दिल्ली हाईकोर्ट का मनोबल कम हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। इस आदेश को ही दिल्ली सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अरविंद केजरीवाल के वकील संजीव नासियार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही जमानत मिल जाएगी। कोर्ट की कार्रवाई के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आज अभिषेक मनु सिंघवी ने विस्तार को बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें जमानत क्यों दी जानी चाहिए। हमारी दलील थी कि 2022 में इस संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और गवाह के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था। उनसे आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, जिसके बाद सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। मार्च 2024 में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद, जून 2024 में सीबीआई फिर से सक्रिय हो गई क्योंकि जांच एजेंसी को उसके आकाओं ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आदेश दिया था।

अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के हाथ गिरफ्तारी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी मामले में ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद 2 अर्जी दी। एक में सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। जबकि, अरविंद केजरीवाल ने दूसरी अर्जी जमानत की दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो शराब घोटाला के किंगपिन हैं और साउथ कार्टेल से 100 करोड़ रुपए वसूलकर उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार में खर्च किए। वहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि ईडी और सीबीआई आज तक घोटाला से जुड़ा एक भी पैसा बरामद नहीं कर सकी हैं।