नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू स्थित कोर्ट ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर 2 बार अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी की रिमांड पर भेजा था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड पूरी होने पर सोमवार को उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। जहां से जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जानकारी दी कि जब्त किए गए फोन के पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर फिर जरूरत होगी, तो केजरीवाल की रिमांड के लिए ईडी फिर आवेदन करेगी।
अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शराब घोटाला का किंगपिन होने का आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला में साउथ कार्टेल के जरिए 100 करोड़ रुपए हासिल किए गए। इस रकम को आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल समेत शराब घोटाले के सभी आरोपियों के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। वहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और ईडी या सीबीआई को किसी भी आरोपी के पास से एक पैसा तक नहीं मिला है।
शराब घोटाला की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। इसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी। अब कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी है। सीबीआई की जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर ईडी की जांच शुरू हुई। ईडी ने इस मामले में पहले ही डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला में जिस साउथ कार्टेल का नाम आ रहा है, उसे बनाने के आरोप में बीआरएस की एमएलसी के. कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले भी कई आरोपी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से कुछ वायदा माफ गवाह बन गए हैं। इनकी गवाही के बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।