नई दिल्ली। दो दशक पुराने दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गांधीनगर की अदालत ने आसाराम बापू को आज (31 जनवरी) उम्र कैद की सुनाई है। बता दें कि आसाराम बापू वर्तमान में किशोरी संग दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें किशोरी संग दुष्कर्म के प्रकरण में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं, अब दो महिला अनुयायियों संग दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आइए, आपको आगे पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं।
Gandhinagar Sessions Court sentenced self-styled godman Asaram to life imprisonment in connection with a decade-old sexual assault case. pic.twitter.com/UgIdHOsuiq
— ANI (@ANI) January 31, 2023
जानिए पूरा माजरा
आपको बता दें कि आसाराम बापू पर उनके आश्रम में आयुर्वेदीक दवा बनाने वाली दो महिला अनुनायियों ने कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद आसाराम के समर्थकों के बीच भूचाल आ गया था। उनके समर्थक यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके पुजनीय गुरु के ऊपर लगाए गए आरोपों में तनिक भी सत्यता है, जिसके बाद उन्होंने विरोध में जमकर उत्पात मचाया था। लेकिन आपको बता दें कि दोनों महिला अनुयायियों ने आसाराम के अलावा उनकी पत्नी और बेटी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों महिला अनुयायियों ने आसाराम की पत्नी और बेटी पर लड़कियां सप्लाई करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
बता दें कि आसाराम के अलावा उनके बेटे साईंराम के ऊपर भी रेप का आरोप लगा था। जिसके बाद साईंराम के विदेश भाग जाने की आशंका के मद्देनजर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था, ताकि वे विदेश ना भाग सकें। हालांकि, साईंराम को उसके किए की सजा मिल चुकी है। कोर्ट ने साईंराम को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। इस मामले में सात आरोपी थे। 9 सालों तक सुनवाई चली। यही नहीं, इस मामले में जांच अधिकारी को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिली। मामले में 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। जिसमें एक सरकारी गवाह भी शामिल था।
उधर, कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आसाराम के वकील की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बता दें कि इससे पहले आसाराम ने अपनी बीमारियों का हवाला देकर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।