नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल आधार बेल मांगी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 31 मार्च तक अंतरिम जमानत का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान आसाराम को इन सभी शर्तों को मानना पड़ेगा ऐसा नहीं करने पर उनकी अंतरिम जमानत खारिज हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को आदेश दिया है कि जेल से बाहर रहने के दौरान वो केस के सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही आसाराम को उनके अनुयायियों से मिलने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आसाराम फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। आसाराम हार्ट पेशेंट होने के साथ कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है। फरवरी 2024 को सीने में दर्द उठने के बाद आसाराम को जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया था कि उनको हार्ट अटैक आया है। तब से समय समय पर आसाराम को मेडिकल आधार पर पैरोल दी जाती रही है।
आसाराम को इससे पहले पुणे में इलाज कराने के लिए पेरोल मिली थी। कोर्ट ने 17 दिनों की पेरोल मंजूर की थी। इससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में भी आसाराम को मेडिकल आधार पर 7 दिन की पेरोल दी थी। आपको बता दें कि आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। दुष्कर्म के दोषी नारायण साईं को अप्रैल 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।