नई दिल्ली। बीते कुछ समय पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसकी चर्चा देशभर में खूब हुई यह खबर मीडिया में सुर्खियां बनी रही कि किस तरह शंकर मिश्रा नाम के युवक द्वारा एक महिला पर फ्लाइट के अंदर पेशाब की गई। अब एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित करने का फैसला किया गया है।
आपको बता दें कि विमानन कंपनी एयर इंडिया की फ्लाइट के पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की है। इसके अलावा एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपये का फाइन लगाया है। मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते एक्शन न करने और कंप्रोमाइज कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस थमाया गया था।
गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। महिला यात्री ने अपनी शिकायत में लिखा था, “मैं फ्लाइट AI102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्रा के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। यह मेरी अब तक की सबसे दर्दनाक उड़ान रही है। उड़ान के दौरान, दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, लाइट बंद कर दी गई थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी नशे में धुत्त एक यात्री उनकी सीट पर आया और उसने पेशाब करने की घटना को अंजाम दिया।