नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में आरोपी विजय नायर की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। एमके नागपाल की एकल पीठ ने यह याचिका खारिज की है। दरअसल, आरोपी ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बता दें कि आरोपी की पत्नी कोलेलाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं। जांच के आधार पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका गर्दन का सर्जरी किया जाना है। तभी उन्हें स्थायी उपचार मिल सकेगा। लेकिन चिकित्सकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई संजीदा ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए, उतना उचित रहेगा। बता दें कि इन सब बातों का हवाला देकर आरोपी की तरफ से जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि ईडी आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें कई लोग आरोपी हैं। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब तक ईडी की तरफ से दो बार उक्त मामले के संदर्भ में राउज एवेन्यू स्थित कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया गया था, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया को ईडी ने आरोपी नहीं बनाया था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था।
हालांकि, मामले की जांच जारी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। उधर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। विजय मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ हैं। बहरहाल, अब यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।