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Big Blow To TMC: कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर दिया ममता सरकार को आदेश, शाहजहां शेख को सीबीआई को होगा सौंपना

Big Blow To TMC: कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और बंगाल के सीआईडी विभाग को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया और आरोपियों को यह कहकर नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। सीबीआई ने कहा कि बंगाल पुलिस ने उनके अधिकारियों को गुमराह करने वाला बयान दिया कि उनकी चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को शाम 4 बजे 15 मिनट पर हरम हाल में सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्य भट्टाचार्जी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वे 5 मार्च को पारित आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएल याचिका दायर की गई है। लेकिन अभी तक हमारे आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए शाहजहां को बुधवार शाम 4.15 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए।’

कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और बंगाल के सीआईडी विभाग को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया और आरोपियों को यह कहकर नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। सीबीआई ने कहा कि बंगाल पुलिस ने उनके अधिकारियों को गुमराह करने वाला बयान दिया कि उनकी चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. ईडी ने कहा कि हमें केवल 15 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। अगर ये दिन बीत गए तो हमारी नजरबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ईडी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।


इससे पहले संदेशखाली और शेख शाहजहां मामले पर ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली थी. इस मामले पर ममता सरकार ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था। ममता सरकार ने आरोप लगाया था कि जब हमारी एसआईटी जांच कर रही थी तो बेबुनियाद आरोप लगाकर केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया. राज्य सरकार ने कहा कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का उल्लंघन है। इस मामले में राज्य पुलिस ने तत्परता दिखाई है और जांच अभी भी जारी है।