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Sahara India: सहारा की चिट फंड योजना में फंसे निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पैसे लौटाने का आदेश

Sahara India: सेबी के पास धोखाधड़ी के मामले में सहारा फंड का  24000 करोड़ रुपये जमा था। जिसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने भी निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सेबी से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं। मामले में कोर्ट में सेबी को आदेश दिया है कि वो सहारा द्वारा जमा किये गये 24000 हजार करोड़ में से  5000 करोड़ रुपये  वापस कर दे। इस फैसले के बाद निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कई सालों से निवेशकों का पैसा फसा हुआ था लेकिन कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती हैं। अब वापस आए 5 हजार करोड़ में से 1.1 करोड़ निवेशकों को दिए जाएंगे। बता दें कि सेबी से करोड़ों रुपये वापस लेने के लिए याचिका डाली थी।

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5 हजार करोड़ वापस देने के आदेश

सेबी के पास धोखाधड़ी के मामले में सहारा फंड का  24000 करोड़ रुपये जमा था। जिसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने भी निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सेबी से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया। याचिका में सरकार की तरफ से कहा गया कि सहारा कंपनी में निवेश करने वाले और इसकी चिट फंड कंपनियों में निवेश करने वालों लोगों को उनका पैसा वापस किया जाए।  बता दें कि सेबी ने साल 2012 के निवेशकों के साथ मामले में सहारा फंड से लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा किए थे। निवेशक काफी समय से अपने पैसे वापस लेने की डिमांड कर रहे थे। अब जाकर निवेशकों को राहत की सांस आई है।

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जमाकर्ताओं को वापस मिलेगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट के जज मआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया और कहा कि चिट-फंड के जरिए जमाकर्ताओं को ठगा गया है, सभी जमाकर्ताओं के पैसे वापस किए जाए। कोर्ट ने सेबी के पास जमा  24000 करोड़ में से 5 हजार करोड़ लौटाने का आदेश दिया है।