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Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर, 2027 में परिसीमन के बाद होगा लागू, 180 लोकसभा सीटों पर महिला समेत 2-2 सांसद चुने जाएंगे

Women Reservation Bill: सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने जा रही है। ये बिल आखिरी बार 2010 में राज्यसभा में पेश हुआ था और वहां से पास भी हो गया था।

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज चैनल आजतक ने सूत्रों के हवाले से इस बिल के बारे में दावा किया है कि संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण 2027 के परिसीमन के बाद दिया जाएगा। न्यूज चैनल के मुताबिक महिला आरक्षण बिल के पास होने और लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद जो आरक्षण लागू होगा, उसमें कोटा के भीतर भी कोटा होगा। यानी महिला आरक्षण बिल में एक-तिहाई सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 180 लोकसभा सीटों पर 2 सांसद चुने जाएंगे। जिनमें से एक महिला होगी।

न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक संसद और विधानसभाओं की सीटों में महिला आरक्षण रोटेशनल आधार पर लागू किया जाएगा। यानी एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटें बदल जाएंगी। इससे पूरे देशभर की लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर महिलाओं को चुनकर आने का मौका मिलेगा। सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने जा रही है। ये बिल आखिरी बार 2010 में राज्यसभा में पेश हुआ था और वहां से पास भी हो गया था।

राज्यसभा से पास होने के बाद भी महिला आरक्षण बिल सपा, आरजेडी समेत कुछ पार्टियों के विरोध की वजह से लोकसभा में पास नहीं हो सका। इन पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल में कोटा में कोटा मांगा था। अब मोदी सरकार अगर महिला आरक्षण बिल में कोटा में कोटा कर देती है, तो संसद से ये अहम बिल सभी दलों की सहमति से पास होने के आसार हैं। महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र में ही पेश कर पास कराया जाना है। हालांकि, 2027 में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने को लेकर दलों की राय बंटने के भी आसार हैं।