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UP News: बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने लगाई सजा पर रोक 

UP News: जब किसी जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक , जब किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा 6 सालों तक उस राजनेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है।

नई दिल्ली। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, आगरा की एमएपी/एमएलए कोर्ट ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। जिस पर आज रोक लगा दी गई है। बता दें कि बीजेपी सांसद ने सजा के विरोध मे जिला अदालत में अपील दायर की थी, लेकिन उससे पहली ही उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह मामला अभी-भी कोर्ट में विचाराधीन है।

ध्यान दें, जनप्रतिनिधित्वन कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा 6 सालों तक उस राजनेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। इन नियमों के आलोक में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सांसदी खतरे में आ गई थी, लेकिन सजा पर रोक लगने के बाद वो राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।

दरअसल, यह पूरा माजरा साल 2011 का है, जब रामशंकर कठेरिया पर बीजेपी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, तो लंबी सुनवाई के बाद उन्हें दो साल की सुनाई थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है।