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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार

Gyanvapi Case: यही नहीं, एएसआई सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यही नहीं, खंभों को तोड़ा गया। इसके अलावा कमल के निशान को भी मिटा दिाय गया। मस्जिद में 32 ऐसी जगहें हैं, जो कि कालांतर में मंदिर का हिस्सा रह चुकी हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया था कि पुराने हिंदू मंदिर के सामान से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था।

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। बता दें कि बीते दिनों हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा करने की मांग की थी, जिस पर आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ध्यान दें, इससे पहले यहां एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें सामने आया कि पहले मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था।

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यही नहीं, एएसआई सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यही नहीं, खंभों को तोड़ा गया। इसके अलावा कमल के निशान को भी मिटा दिाय गया। मस्जिद में 32 ऐसी जगहें हैं, जो कि कालांतर में मंदिर का हिस्सा रह चुकी हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया था कि पुराने हिंदू मंदिर के सामान से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था।

उधर, हिंदू पक्ष के वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज माननीय अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी थी। यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। बता दें कि बीते दिनों जब हिंदू पक्ष ने व्याज जी तहखाने पर पूजा की मांग की थी, तो मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाकर आगे का रास्ता साफ कर दिया। ध्यान दें, साल 1993 में से व्याज जी तहखाने पर पूजा बंद है। इससे पहले यहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत त थी। यहां नियमित तौर पर पूजा होती थी। वहीं, जिला ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो सात दिनों के अंदर सुरक्षा-व्यवस्था के पूरे इंतजाम करें, ताकि हिंदुओं को पूजा करने में किसी भी प्रकार की बाध ना उत्पन्न ना हो ।