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Arvind Kejriwal’s Bail Plea : जमानत पर कर सकते हैं विचार, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

Arvind Kejriwal’s Bail Plea : जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केस में टाइम लग सकता है इसलिए चुनाव को देखते हुए राहत दी जा सकती है। कोर्ट अब अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार यानी 7 मई को सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार यानी 7 मई को सुनवाई करेगी।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शराब घोटाला केस में समय लग सकता है, ऐसे में चुनाव के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हम विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने अगली तारीख पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार हो कर आने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि हम जमानत देंगे या नही इस पर अभी कुछ नही कह रहे हैं, अगर जमानत मिलती है तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी ईडी को जवाब देना है। इससे पहले 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाते हुए ईडी से पूछा था कि चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तारी क्यों की गई।

कोर्ट ने केजरीवाल से भी सवाल किया गया था कि आपको ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में जो नोटिस भेजे, उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आप यहां आए, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी क्यों दाखिल नहीं की। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि हमने ईडी के सभी 9 समन का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 16 मार्च तक केजरीवाल केस में आरोपी नहीं थे, फिर अचानक ऐसा क्या बदलाव हुआ कि उनको आरोपी बना दिया गया।