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RG Kar Medical College Case : कल शाम पांच बजे तक काम पर लौटें डाक्टर नहीं तो…सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह के साथ दी चेतावनी, जानिए आज अदालत में क्या-क्या हुआ

RG Kar Medical College Case : सीबीआई की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी, उसके कपड़े पास में ही पड़े हुए थे तथा उसके शरीर पर जख्म थे। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। बेंच ने सीबीआई को 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश के साथ सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डाक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी, उसके कपड़े पास में ही पड़े हुए थे तथा उसके शरीर पर जख्म थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल किया कि मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर के बीच कितनी दूरी है? अननैचुरल डेथ का केस कितने बजे दर्ज किया गया और घटनास्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए?

बेंच ने सीबीआई को 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को बोला है वहीं केस की सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि जब डॉक्टर हड़ताल पर थे तब इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हुई है। सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही। इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, हालांकि शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर लगातार काम से अनुपस्थित रहना जारी रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर विरोध करने वाले डॉक्टर काम पर फिर से शुरू होते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक स्थानांतरण सहित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हमने जवाब की कॉपी अभी सिर्फ कोर्ट में पेश की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में हम सीबीआई को जांच के लिए कोई भी गाइडेंस नहीं देना चाहते इसी के साथ उन्होंने सीबीआई को जांच को आगे बढ़ाने के लिए और नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।