newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

CM Kejriwal: सीएम केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि मामले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें पूरा माजरा

CM Kejriwal: इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ साल 2016 में जब सीएम केजरीवाल से केंद्रीय सूचना आयोग ने उनसे चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी मांगी थी। हालांकि, केजरीवाल आयोग द्वारा मांगी की गई जानकारी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने आयोग के समक्ष शर्त रख थी कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता की जानकारी भी सार्वजनिक परिधि में होनी चाहिए।

नई दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आप संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों सांसदों को  व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। दरअसल, गुजरात विश्वविद्यालय ने पीएम मोदी से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में सीएम केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जो कि अभी कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक किए जाने के बावजूद भी लगातार सवाल उठाकर दोनों नेताओं ने यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। यूनिवर्सिटी ने अपनी याचिका में कहा कि पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके अलावा लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है।

cm kejriwal and pm modi 12

बता दें कि बीते दिनों मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उक्त मामले में दोनों आप नेताओं को समन व नोटिस जारी किए थे। जिसके विरोध में दोनों ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन ने इनकी मांग खारिज कर दी गई। वहीं, अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे चुकी है, जिसे इनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। आइए, अब आगे आपको पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं।

CM Arvind Kejriwal
उधर, इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ साल 2016 में, जब सीएम केजरीवाल से केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव से संबंधित जानकारी मांगी थी। हालांकि, केजरीवाल  आयोग द्वारा मांगी की गई जानकारी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने आयोग के समक्ष शर्त रख थी कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता की जानकारी भी सार्वजनिक परिधि में होनी चाहिए। हालांकि, बाद में गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री अपनी वेबसाइट पर डाल दी थी, लेकिन इसे लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल लगातार लगातार पीएम मोदी की डिग्री पर विवादास्पद टिप्पणी करते रहे जिसके विरोध में गुजरात विश्वविद्यालय ने उनके विरोध में मानहानि को लेकर याचिका दायर किया था, जिसे पर सुनवाई जारी है। बता दें कि बीते दिनों दोनों आप नेताओं सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इनकी मांग खारिज कर दी गई थी।