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Terror funding Case: आतंकी यासीन मलिक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया इतने हजार रूपए का जुर्माना

yasin-malik-on-terror-funding-case: बता दें कि विगत दिनों हुई पूछताछ में यासिन ने खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। यही नहीं, यासीन जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों मेंं शामिल रह चुका है। जिसे लेकर अब एनआईए ने उसे दोषी करार दिया है, जिसे लेकर आज दोपहर फैसला सुनाया जाना है। अब ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि उसे क्या फांसी  होती है या उम्र कैद।

नई दिल्ली। कश्‍मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Kashmir Separatist Leader Yasin Malik) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ध्यान रहे कि कोर्ट यासिन को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दे चुकी थी। इससे पहले 25 मई को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। बता दें कि विगत दिनों हुई पूछताछ में यासिन ने खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। यही नहीं, यासीन जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों मेंं शामिल रह चुका है। जिसे लेकर अब एनआईए ने उसे दोषी करार दिया है।

गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ घंटों से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी या उम्रकैद की सजा।  लेकिन , आज कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा देकर उसे उसके किए की सजा दे दी है।

 

वहीं, बता दें कि इससे पहले कोर्ट रूम में मौजूद वकील फरहान ने बताया कि यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा की वो सजा पर कुछ नही बोलेगा। ध्यान रहे कि  यासीन मलिक 10 मिनट तक शांत रहा। यासीन मलिक ने  यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि मुझे जब भी कहा गया मैंने समर्पण किया, बाकी कोर्ट को जो ठीक लगे वो उसके लिए तैयार है।

यासीन मलिक ने कबूला था अपना जुर्म

बता दें कि यासीन मलिक ने खुद माना था कि कश्मीर के खिलाफ उसने कई आतंकवादी गतिविधियों रची थी और देशद्रोह की धारा में दर्ज केस सही थे। यासीन पर UAPA के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया थे। यासीन पर 2017 में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, टेरर फंडिंग करने और आतंकी संगठन का सदस्य होने के गंभीर आरोप लगे थे। खुद कबूलनामे में यासीन ने सभी आरोपों को कबूल कर लिया था। यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है। वहीं, दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त कर ली गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति सतह पर न आ सके, लेकिन इस बीच जम्मू-कश्मीर में कुछ शरारती तत्वों के लोगों पत्थरबाजी तक के कृत्य को अंजाम दिया है। उधर, यासीन मलिक को मिलने वाली सजा से पहले उसके घर के बाहर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर, श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त किए गए हैं।  वहीं, पाकिस्तान को भी यासीन मलिक को दोषी करार किए जाने के बाद बौखला गया है। अब्दुल  बासित ने भी यासीन मलिक को दोषी करार किए जाने की मुखालफत की है।