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Arvind Kejriwal Vs ED: आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, इस बार जांच एजेंसी को दी ये दलील

Arvind Kejriwal Vs ED: इससे पहले भी ईडी ने कई समन केजरीवाल को भेजे, लेकिन केजरीवाल एक भी समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने हर बार ईडी के समन को राजनीतिक द्वेष के कारण और अवैध बताया। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेशी से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने के लिए समन जारी किया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को अवैध बताया है। केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि कोर्ट में ये मसला है और बार-बार समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले भी ईडी ने कई समन केजरीवाल को भेजे, लेकिन केजरीवाल एक भी समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने हर बार ईडी के समन को राजनीतिक द्वेष के कारण और अवैध बताया। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट ने बीते दिनों केजरीवाल को खुद पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और दिल्ली का बजट सत्र और विश्वास मत की दलील देकर उन्होंने पेशी की तारीख बढ़वा ली थी। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब कर रही है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में पहले ही केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके किसी नेता के घर से ईडी को शराब घोटाले से जुड़ा पैसा या कोई सबूत नहीं मिले। उनका कहना है कि बीजेपी की मोदी सरकार के इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश ईडी कर रही है।

kejriwal

ईडी ने जब पहला समन केजरीवाल को भेजा था, तो उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार का हवाला दिया था और पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एक और समन पर उन्होंने कहा था कि पेश नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब में विपश्यना के लिए जा रहे हैं। बाद में उन्होंने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और अवैध कहना शुरू कर दिया। अब देखना है कि अगले महीने जब कोर्ट के सामने केजरीवाल को पेश होना है, तो वो ईडी के सामने न जाने के बारे में कोर्ट को अपनी किस दलील के जरिए संतुष्ट करते हैं।