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Delhi High Court On Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, सुब्रहमण्यम स्वामी ने दी है अदालत में अर्जी

Delhi High Court On Rahul Gandhi: सुब्रहमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन किया है। सुब्रहमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने कई बार अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी लेने के लिए गृह मंत्रालय को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल पर न कोई कार्रवाई की और न ही उनको कोई जानकारी ही दी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में पूर्व सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से शिकायत की थी। केंद्र सरकार की ओर से जवाब न मिलने के बाद स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने दाखिल कर रखी है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच सीबीआई से कराई जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में अब अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और उसके वकील को निर्देश पूरा करने के लिए अगली तारीख दी जा रही है। सुब्रहमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जो शिकायत की है, उसकी स्थिति जानना चाहते हैं। स्वामी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 6 अगस्त 2019 को एक चिट्ठी भेजी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने खुद ब्रिटिश सरकार को बताया है कि वो वहां के नागरिक हैं। जो कि ब्रिटेन का पासपोर्ट रखने के बराबर है।

सुब्रहमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन किया है। सुब्रहमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने कई बार अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी लेने के लिए गृह मंत्रालय को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल पर न कोई कार्रवाई की और न ही उनको कोई जानकारी ही दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल राहुल गांधी की नागरिकता मामले में बताया था कि वो सुब्रहमण्यम स्वामी की शिकायत पर फैसला लेने के अंतिम चरण में हैं।