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Delhi Kanjhawala Case:‘120 गवाह…4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा’…कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया 800 पेज का चार्जशीट

Delhi Kanjhawala Case: मामला जब प्रकाश में आया, तो दरिंदों ने बताया कि नए वर्ष की जश्न के मौके पर वे नशे में धुत थे और गाड़ी में तेज म्यूजिक भी बज रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अंजलि की चित्कार बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। खैर, पूरे मामले को लेकर दिल्ली की माहौल गरमा गया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई।

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नई दिल्ली। नहीं भूल सकता देश उस लम्हें को जब अंजलि की मौत की खबर मिली थी। जी वही अंजलि जो थी बेटी लेकिन किसी बेटे से कम नहीं थी। ये वही अंजलि है, जो घर की अकेली कमाने वाली थी और खुद नौकरी करके मां और अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी, लेकिन इन मार्मिक बातों से बेखबर उन दरिंदों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर अंजलि को कुछ हो जाएगा, तो उसकी विधवा मां का ख्याल कौन रखेगा। उन दरिंदों ने ये भी नहीं सोचा कि अगर अंजलि को कुछ हो जाएगा, तो उसके छोटे भाई के पढ़ाई-लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा।

इन सभी बातों से बेखबर दरिंदे उस अंजलि को सात किलोमीटर तक हाड़ कंपा देने वाली ठंड में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घसीटते रहे, लेकिन ताज्जुब है कि इस बारे में ना ही गाड़ी चालक को कुछ पता लगा और ना ही अपनी सुरक्षा-व्यवस्था पर फक्र करने वाली दिल्ली पुलिस को इस बारे में कुछ पता लगा और अंजलि दिल्ली की सड़की पर घिसटती रही…चिल्लाती रही…गुहार लगाती रही….लेकिन अफसोस किसी ने भी उसके गुहार की ओर कान लगाने पर जहमत नहीं उठाई।

मामला जब प्रकाश में आया, तो दरिंदों ने बताया कि नए वर्ष के जश्न के मौके पर वे नशे में धुत थे और गाड़ी में तेज म्यूजिक भी बज रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अंजलि की चित्कार बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। खैर, पूरे मामले को लेकर दिल्ली की माहौल गरमा गया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। उधर, पुलिस भी सवालों के घेरे में आई, जिसकी गाज कुछ पुलिसकर्मियों पर गिरी भी। वहीं, अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अब इसी दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आइए , आगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

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दरअसल, दिल्ली पुलिस ने तीन माह की जांच के बाद रोहिणी कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में सात आरोपियों के नामों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मामले से जुड़े 120 गवाहों के नाम भी दर्ज हैं। उधर सात आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है। बहरहाल, अब अंजलि के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ कदम अख्तियार किए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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