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दिल्ली हिंसा : अदालत से दिल्ली हिंसा में आरोपी 2 लोगों को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह ने अनमोल और राहुल नागर को जमानत पर रिहा करते हुए कहा, “यह स्पष्ट है कि आरोपियों को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह ने अनमोल और राहुल नागर को जमानत पर रिहा करते हुए कहा, “यह स्पष्ट है कि आरोपियों को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी अगर जमानत देने में सक्षम थे तो उन्हें जमानत पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए था।”

दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूतों को छिपाना), 435 (उत्पात मचाना), 147 (दंगा करना), 148 (दंगा करना, घातक हथियारों से लैस) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मगर 18 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान उन पर केवल दंगे के आरोप लगाए गए, जो एक जमानती अपराध है।

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गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और तीन दिनों के लिए उनकी हिरासत मांगी। अदालत ने अपराध को जमानती बताते हुए दोनों आरोपियों की तीन दिन की हिरासत की अर्जी को खारिज कर दिया।

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दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये का जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया गया। पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी।