newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

DGCA का फरमान : ‘जो विदेशी 15 जनवरी से पहले चीन गए हैं, उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं’

डीजीसीए के इस आदेश के मुताबिक 15 जनवरी, 2020 या उसके बाद चीन जाने वाले विदेशियों को भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-बांग्लादेश या भारत-म्यांमार सीमाओं सहित किसी भी फ्लाइट, जमीन या बंदरगाह के जरिए भारत आने की अनुमति नहीं है।

नई दिल्ली। चीन में फैले कोरोनावायरस के कहर से भारत को बचाने के लिए विमानन नियंत्रक नागर विमानन महानिदेशालय(डीजीसीए) ने विदेशी नागरिकों के लिए आदेश जारी किया है कि, जो भी विदेशी 15 जनवरी से पहले चीन गए हैं, उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि चीन में इस वायरस की चपेट में अबतक 30 हजार से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, वहीं 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

Corona Virus

डीजीसीए ने इसको लेकर जारी किए गए अपने सर्कुलर में कहा है कि 5 फरवरी से पहले चीनी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा सस्पेंड किए जाते हैं। डीजीसीए ने साफ किया है कि ये वीजा पाबंदियां एयर क्रू के सदस्यों पर लागू नहीं होतीं, जो चीन से आने वाले चीनी या विदेशी नागरिक हो सकते हैं।

DGCA

डीजीसीए के इस आदेश के मुताबिक 15 जनवरी, 2020 या उसके बाद चीन जाने वाले विदेशियों को भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-बांग्लादेश या भारत-म्यांमार सीमाओं सहित किसी भी फ्लाइट, जमीन या बंदरगाह के जरिए भारत आने की अनुमति नहीं है।

Indian Flight DGCA

पीटीआई के मुताबिक इंडिन एयर लाइन, इंडिगो और एयर इंडिया ने चीन के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। स्पाइस जेट की दिल्ली-हॉन्ग कॉन्ग रूट पर उड़ानें जारी रहेंगी। 1 फरवरी को एयर इंडिया ने दो विशेष विमानों के जरिए चीन के वुहान प्रांत में लैंडिंग की थी जिसके जरिए 647 भारतीयों को वुहान से भारत लाया गया था। मालदीव के 7 लोगों को भी भारत ने वुहान से बाहर निकाला था। अब तक केवल 3 भारतीय कोरोना वायरस के प्रभाव में आए हैं।