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Paper Leak: ‘1 करोड़ जुर्माना… इतने साल तक की हो सकती है जेल अगर…’, पेपर लीक को लेकर सख्त सरकार, 5 फरवरी को पेश होगा विधेयक

Paper Leak: इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अगर कोई भी शिक्षण संस्थान परीक्षा लीक करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरोध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के कानून बन जाने के बाद पेपर लीक मामले में संलिप्त किसी भी शिक्षण संस्थान पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है।

नई दिल्ली। पेपर लीक के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने इस पर नकेल कसने के मकसद से विधेयक लाने का फैसला किया है। इस विधेयक को 5 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इस विधेयक का नाम ‘लोक परीक्षा विधेयक 2024’ है। बीते दिनों इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे आगामी सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। आइए, आगे आपको बताते हैं कि पेपर लीक और परीक्षा के दौरान होने वाली धांधली को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं?

बता दें कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अगर कोई भी शिक्षण संस्थान परीक्षा लीक करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरोध में कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के कानून बन जाने के बाद पेपर लीक मामले में संलिप्त किसी भी शिक्षण संस्थान पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई शिक्षण संस्थान किसी परीक्षा में धांधली कराते हुए पाया गया, तो उसके विरोध में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसलन, अगर कोई शिक्षण संस्थान किसी अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे से परीक्षा दिलवाता है, तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

यही नहीं, विधेयक में प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में उस शिक्षण संस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बीते दिनों सरकार ने इस संदर्भ में बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि इस विधेयक के माध्यम से किसी भी विधार्थी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि परीक्षाओं में हो रही धांधली पर नकेल कसने की तैयारी है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली धांधली को लेकर गंभीर है। जल्द ही इसके विरोध में कड़ी कार्रवाई करने के मकसद से विधिक रूपरेखा तैयार की जाएगी।