नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों को छोड़कर GRAP 4 के प्रतिबंध सोमवार 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। स्कूल फिलहाल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। वहीं कोर्ट ने CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP 4 संबंधी प्रतिबंधों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या GRAP 3 या GRAP 2 पर वापस आया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाले से कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट द्वारा की जा रही निगरानी से बचने के लिए अधिकारी किसानों को शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की अनुमति दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो बहुत ही गंभीर मामला है।
Supreme Court while hearing air pollution case takes into note of a news report that stubble burning was being allowed by officials in Punjab after 4 pm to avoid satellite detection and says that if the report is correct it is serious.
Supreme Court says state authorities cannot…
— ANI (@ANI) November 28, 2024
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य के अधिकारी किसानों को इस तथ्य का लाभ उठाने की सलाह नहीं दे सकते हैं कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। इसी के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी वाली सरकार से कहा है कि वह तुरंत सभी अधिकारियों को ऐसे कार्यों में शामिल न होने की सलाह दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस गंभीर विषय का स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं और किसानों के पराली जलाने पर प्रतिबंध को सख्त तरीके से लागू भी कराना चाहते हैं।
अदालत ने कहा कि पटाखों पर सिर्फ दिवाली ही नहीं, बल्कि शादी, बारात और पूरे साल प्रतिबंध पर भी हम फैसला लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु की बेहद खराब गुणवत्ता के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। वहीं GRAP 4 के नियमों के तहत दिल्ली में डीजल ट्रकों, बसों की एंट्री को छूट देने के लिए पुलिस को भी जमकर सुनाया था।