नई दिल्ली। कोरोना के मामले देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं जहां अब नाइट कर्फ्यू के हथकंडे को अपनााय जा रहा है। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। वहीं यूपी में भी भीड़ को कम रखने के लिए शादी समारोहों में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। बता दें कि यूपी सरकार ने शादी व अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। इसके लिए समीाक्षा कर योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं शादी में बैंड और डीजे पर मनाही रहेगी। वहीं नई गाइडलाइंस में अगर किसी मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। अगर कोई इस नये नियम का उल्लंघन करता है तो उसपर मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा शादी में बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
वहीं कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन न करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ 15 अक्टूबर को शादी व अन्य समारोहों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर मामलों में वृद्धि देखने के बाद राज्य सरकार हालात पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शादी में लोगों की सीमित संख्या के नियम को योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में पहले ही लागू कर दिया था।