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Mathura Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case : मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 9 दिसंबर को होगी सुनवाई

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case : हिंदू पक्ष की तरफ से दायर 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे।

नई दिल्ली। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं इसलिए उनको खारिज करना चाहिए। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और अगली डेट दे दी। कोर्ट ने कहा कि क्या हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले की अपील हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में संभव है या नहीं,  इस पर विचार के बाद सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। हमें तय करना होगा कि कानूनी स्थिति क्या है। आपको बता दें कि पिछले महीने 23 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से लगातार झटके पर झटका लग रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को भी मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी।

आपको बता दें हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताते हुए उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की है। हिंदू पक्ष के अनुसार ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ का क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मंदिर तो तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में 1968 में समझौता हुआ था, ऐसे में अब 60 साल बाद समझौते पर सवाल उठाना सही नहीं है।