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Delhi Old Rajinder Nagar Coaching Accident : दिल्ली राव आईएएस कोचिंग हादसा मामले में बेसमेंट के 4 सह-मालिकों को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Delhi Old Rajinder Nagar Coaching Accident : उच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना से एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया है। यह समिति उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में काम करेगी। समिति का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाए।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत से जुड़े मामले में बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इन चारों की जमानत 30 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है। यह समिति उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में काम करेगी। समिति का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाए।

आपको बता दें कि 27 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश के चलते ओल्ड राजिन्दर नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक पानी भर गया। इस दौरान तीन स्टूडेंट्स बेसमेंट में फंस गए और पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। जिन स्टूडेंट्स की इस घटना में मौत हुई थी उनका श्रेया, तान्या और नेविन था। श्रेया यूपी के अंबेडकरनगर की रहने वाली थी, जबकि तान्या तेलंगाना और नेविन डालविन केरल का रहने वाला था। ये तीनों ही आईएएस की कोचिंग कर रहे थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोचिंग के बाहर से निकली एक एसयूवी कार चालक को भी गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि कार चालक मनुज कथूरिया ने सड़क पर पानी भरा होने के बावजूद तेज गति से गाड़ी निकाली जिससे पानी का प्रेशर बढ़ा गया और कोचिंग का गेट टूट गया। जिस कारण सड़क में भरा पानी अचानक बेसमेंट में घुस गया। हालांकि, बाद में कोर्ट ने कार चालक को एक अगस्त को जमानत पर रिहा कर दिया था।