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Sambhal Jama Masjid Row: संभल जामा मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा याचिका, हिंदू पक्ष ने श्री हरिहर मंदिर होने का किया है दावा; सर्वे रिपोर्ट भी जल्द होगी दाखिल

Sambhal Jama Masjid Row: यूपी के संभल स्थित विवादित जामा मस्जिद मामले में अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वाला है। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वो मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के मामले में संभल कोर्ट में उस वक्त तक सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता।

संभल। यूपी के संभल स्थित विवादित जामा मस्जिद मामले में अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वाला है। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वो मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के मामले में संभल कोर्ट में उस वक्त तक सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता। वहीं, संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव भी जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट इसी हफ्ते कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश करने की तैयारी भी कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां जामा मस्जिद है, वहां पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री हरिहर मंदिर को गिराकर मुगल बादशाह बाबर के एक सिपहसालार ने वहां जामा मस्जिद बनवा दी। हिंदुओं का ये भी कहना है कि जामा मस्जिद परिसर में एक कुआं है। जहां वो पहले पूजा वगैरा करते रहे, लेकिन स्थानीय सपा सांसद के प्रभाव में पूजा बंद करा दी गई। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संभल में जहां जामा मस्जिद है, वहां कोई मंदिर नहीं था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष से कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे।

इससे पहले हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर 2024 को संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जज ने उसी दिन याचिका पर सुनवाई की और रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर से सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कहा। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने 19 नवंबर की शाम को ही जामा मस्जिद जाकर सर्वे किया था। शाम की नमाज का वक्त होने के कारण कोर्ट कमिश्नर उस दिन पूरा सर्वे नहीं कर सके थे। इसके बाद 24 नवंबर 2024 की सुबह कोर्ट कमिश्नर एक बार फिर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंचे थे। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ही बाहर उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उपद्रवियों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। उपद्रवियों ने विदेश में बने कारतूसों से फायरिंग भी की। जिसमें 4 लोगों की जान गई थी।