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K. Kavitha : दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार के. कविता को नहीं मिली जमानत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…

K. Kavitha : जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने के कविता को निचली अदालत जाने को कहा है। जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी, प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस पार्टी की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया। कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने बीती 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने के कविता को निचली अदालत जाने को कहा है। जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। यह एक प्रथा है, जिसका अदालत पालन कर रही है और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको पहले निचली अदालत में अपील करनी चाहिए।

अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी। आपको बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में समन भेजा था। आरोप है कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थीं। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था। विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था।