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Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ाई गई

Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी के संबंध में यह निर्णय किया गया कि उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वे फिर से तिहाड़ जेल में वापस आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिल सकेगी।


दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है। न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, ‘‘आप हर समय अदालत से इस तरह अनुरोध नहीं कर सकते जैसे अदालत के पास कोई और काम ही न हो। आपको अपनी डायरी को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा।’’

ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछले बार तारीख की मांग उनकी ओर से नहीं, बल्कि केजरीवाल के वकील की ओर से की गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब 5 सितंबर को निर्धारित की है।