newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Gyanvapi Masjid: एएसआई के सर्वे में मिला मंदिर, व्यासजी के तहखाने में पूजा की कोर्ट ने दी मंजूरी; जानिए अब ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कितने केस चल रहे

Gyanvapi Masjid: व्यासजी के तहखाने का केस सबसे पुराना था। इसके बाद भी अभी ज्ञानवापी मस्जिद मामले के कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। जो 2021 से 2022 के बीच दर्ज कराए गए हैं। इस खबर को पढ़कर जानिए कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े अभी कितने केस कोर्ट में चल रहे हैं।

नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे हो गया। इस सर्वे की रिपोर्ट में एएसआई ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। इसके अलावा रिपोर्ट में एएसआई ने बताया कि मस्जिद के हॉल में पुराने मंदिर के खंबे लगे हैं। साथ ही तमाम देवी-देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। इसके बाद एक अन्य मामले में वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद में व्यासजी के तहखाने में पूजा की मंजूरी दे दी और बुधवार रात से वहां पूजा भी शुरू हो चुकी है। व्यासजी के तहखाने का केस सबसे पुराना था। इसके बाद भी अभी ज्ञानवापी मस्जिद मामले के कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। जो 2021 से 2022 के बीच दर्ज कराए गए हैं।

Gyanvapi Row...

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केस नंबर 350/2021 है। इसे राखी सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने दाखिल किया है। इस केस के तहत वादिनियों ने शृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मंजूरी देने की अपील की है। इसके अलावा केस नंबर 245/2021 भी है। इस केस को सत्यम त्रिपाठी ने दाखिल कर रखा है। केस नंबर 358/2021 में मां गंगा बजरिए और सुरेश चव्हाण ने कहा है कि मुस्लिमों का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। केस नंबर 693/2021 में वादिनी राखी सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी दे रखी है। केस नंबर 839/2021 में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की अपील हुई है। वहीं, 840/2021 के केस में पूरा ज्ञानवापी परिसर आदि विश्वेश्वर का बताकर हिंदुओं को सौंपने की अपील है। जबकि, केस नंबर 712/2022 में वादिनी किरण सिंह की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी देकर भगवान आदि विश्वेश्वर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।

Varanasi Gyanvapi Case

ये सारे केस ही हिंदू पक्ष अहम बताता है। साथ ही इसमें सबसे अहम केस शृंगार गौरी के दर्शन और पूजा का मानता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी की मूर्ति है। वहां पहले पूजा होने की बात भी हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त 1669 में आदि विश्वेश्वर का प्राचीन मंदिर ढहाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। अब सबकी नजर इस पर है कि ज्ञानवापी संबंधी बाकी मुकदमों में कोर्ट का क्या फैसला रहता है।