
नई दिल्ली। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता पुलिस से शिकायत करने वाले वजाहत खान को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने वजाहत खान की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वजाहत खान के खिलाफ कोलकाता, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया था। वजाहत खान पर आरोप है कि उसने हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोलकाता में दर्ज एफआईआर के अलावा अन्य राज्यों में दर्ज केस में वजाहत खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि कोलकाता के गोल्फ लिंक पुलिस थाने ने वजाहत खान को गिरफ्तार किया और पुलिस हिरासत के बाद उसे जेल भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वजाहत खान के खिलाफ केस दर्ज करने वाले राज्यों की ओर से कार्रवाई या भविष्य में इस मुद्दे पर दर्ज किए जाने वाली किसी भी एफआईआर पर एक्शन लेने से रोक लगा दी है। जिन राज्यों में वजाहत खान पर केस दर्ज हुआ है, उनके अलावा केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। यानी 14 जुलाई को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट वजाहत खान को दी गई राहत को जारी रखने या नहीं रखने पर फैसला ले सकता है।
वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता पुलिस में शिकायत दी थी। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर पर आरोप लगा था कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी वाला वीडियो बनाया। शर्मिष्ठा पनोली पहले ही विवाद पैदा होने पर वीडियो डिलीट कर चुकी थीं। साथ ही एक नया वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। इसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था। कई दिन बाद शर्मिष्ठा को जमानत मिली थी। वहीं, इसके बाद वजाहत खान की तरफ से हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद कोलकाता के अलावा दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और हरियाणा में वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वजाहत खान के पिता ने ये दावा किया था कि उनका बेटा किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता।