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Afzal Ansari: राहुल के बाद अब डॉन मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जाएगी, ये माननीय भी पहले गंवा चुके हैं

अफजाल से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सजा होने की वजह से अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि और कौन से नेताओं ने आपराधिक मामलों में सजा होने के कारण संसद या विधानसभा की सदस्यता गंवाई है और किस कानून की वजह से सजायाफ्ता माननीयों को झटका लगता रहा है।

नई दिल्ली। गैंगस्टर केस में डॉन मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को यूपी के गाजीपुर में कोर्ट ने शनिवार को सजा सुना दी। मुख्तार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। अफजाल को 4 साल की कैद और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस सजा के साथ ही बीएसपी के अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म होने जा रही है। अफजाल से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सजा होने की वजह से अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि और कौन से नेताओं ने आपराधिक मामलों में सजा होने के कारण संसद या विधानसभा की सदस्यता गंवाई है। दरअसल, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत किसी भी नेता को अगर 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। साथ ही वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता।

azam khan and abdullah azam
सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की फाइल फोटो।

अब उन नेताओं की जानकारी देते हैं, जिनको सजा होने की वजह से संसद सदस्यता या विधायकी गंवानी पड़ी। इनमें ताजा नाम राहुल गांधी का है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट से 2 साल की सजा हुई। उनकी संसद सदस्यता चली गई। अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर स्टे दे देता है, तो राहुल को संसद सदस्यता वापस मिल सकती है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने पर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी यूपी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। आजम खान के बेटे भी इस नियम की जद में आ चुके हैं। अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और वो यूपी की स्वार सीट की सदस्यता गंवा बैठे। यूपी की मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी भी दंगों में दोषी पाए गए। उनकी विधायकी इसी वजह से चली गई।

mohammad faizal
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की फाइल फोटो।

इसी तरह लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। बाद में केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी। जिसके बाद उनकी सदस्यता वापस हो गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उन्नाव के माखी रेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से विधायक इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी, बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह, झारखंड की रामगढ़ सीट से विधायक ममता देवी, बिहार की कुरहानी सीट से विधायक अनिल कुमार सहनी और यूपी के हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को भी अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।