
नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोयला घोटाला मामले में मिली सजा को स्थगित करने की मांग वाली कोड़ा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मधु कोड़ा को कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित किए जाने के मामले में झारखंड की निचली अदालत ने दिसंबर 2017 को तीन साल की सजा सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, मगर वहां से भी उनको राहत नहीं मिली थी। इसके बाद कोड़ा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
Supreme Court dismisses plea by former Jharkhand CM Madhu Koda to suspend conviction in coal scam to contest upcoming State Assembly polls.
Koda given liberty to move early hearing applications in pending appeal.
Sr Adv RS Cheema appeared for the CBI.#SupremeCourt pic.twitter.com/rrTh5r4Qds
— Bar and Bench (@barandbench) October 25, 2024
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ में कोड़ा ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। निचली अदालत ने इस मामले में झारखंड के पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को भी सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी भी अपराध में संलिप्तता के चलते किसी राजनेता को दो साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इतना ही नहीं अगर वो व्यक्ति विधायक, सांसद, एमएलसी में से कुछ है तो इसके लिए भी अयोग्य घोषित हो जाता है और सदन की उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।
मधु कोड़ा देश के एकलौते ऐसे निर्दलीय विधायक थे जो मुख्यमंत्री बने। फिलहाल मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी की टिकट पर जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोड़ा इससे पहले कांग्रेस में थीं और वो झारखंड की एकलौती कांग्रेस सांसद थीं। हालांकि फरवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने मधु कोड़ा को उसी जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है जहां से उनके पति मधु कोड़ा पहली बार विधायक बने थे।