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Mamata Banerjee: ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बना 2021 का ये मामला, हो सकती है 3 साल तक की कैद

ममता बनर्जी ने खुद के खिलाफ शिकायत को रद्द करने की अपील हाईकोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। अब ममता को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राष्ट्रगान के अपमान के केस का सामना करना होगा। इसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान कानून के तहत है।

मुंबई। टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। मामला राष्ट्रगान के अपमान का है। ममता बनर्जी ने खुद के खिलाफ शिकायत को रद्द करने की अपील हाईकोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। अब ममता को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में राष्ट्रगान के अपमान के केस का सामना करना होगा। ममता के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का ये मामला बीजेपी के स्थानीय नेता विवेकानंद गुप्ता ने कफ परेड थाने में दर्ज कराया था। जिसपर मुंबई के ही एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

anxious mamata banerjee

विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा है कि वो 2 दिन के दौरे पर दिसंबर 2021 में मुंबई आई थीं। यहां के यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। आरोप है कि जब कार्यक्रम में राष्ट्रगान होने लगा, तो ममता बनर्जी अपनी जगह बैठी रहीं। कुछ सेकेंड बाद वो उठीं और राष्ट्रगान की दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक कार्यक्रम से चली गईं। इस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने ममता बनर्जी को समन जारी किया था। ममता ने इस समन को एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से फिर विचार करने को कहा था।

court

ममता इससे राजी नहीं थीं। उनका कहना था कि शिकायत ही रद्द होनी चाहिए। ममता की ये अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट ने नहीं मानी। इसके बाद ममता बनर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। अब हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून 1971 लागू होता है। इस कानून के तहत कोर्ट से 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। यानी अगर कोर्ट से साबित हुआ कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया, तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।