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अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने Love Jihad के खिलाफ बनाया कानून, बहला फुसला कर शादी की तो भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम

Love Jihad in Madhya Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने लव जिहाद के खिलाफ ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है।। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग गई। अब इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

Love Jihad

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra) ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा, विधेयक के तहत नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और दो से लेकर दस साल की जेल की सजा का प्रावधान भी होगा।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 की मुख्य बातें-

बगैर सूचना के विवाह को शून्य माना जाएगा, दो महीने पहले सूचना देना होगी।

अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थ दंड।

धर्म परिवर्तन पर संबंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा।