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निर्भया केस : दोषी पवन को बड़ा झटका, SC ने खारिज की क्यूरेटिव पिटीशन

निर्भया केस के दोषियों में एक पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से पवन की याचिका को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली। निर्भया केस के दोषियों में एक पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से पवन की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उसके पास अब भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प बचा हुआ है।

जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुबह 10:25 बजे याचिका की सुनवाई शुरू की। बता दें कि क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई बंद कमरे में होती है। इस मामले में बाकी अन्य तीन दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज किया जा चुका है।

पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अभी उसके पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इससे पहले बाकी तीनो की क्यूरेटिव और मर्सी खारिज की जा चुकी है।

Akshay Pil Nirbhaya

निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया है। तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है।