नई दिल्ली। सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले (Central Vista Project) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दे, तबतक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि वो सरकार से पांच मिनट में निर्देश लेकर बताए कि आप निर्माण कार्य तो नहीं करेंगे। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आगे कोई भी निर्माण या गिराने का काम नहीं होगा।
10 दिसंबर को PM रखेंगे आधारशिला
बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद बननी है। जिसकी आधारशिला 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक होगी, जिसे अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि भारतीय संसद को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब आजाद भारत का हमारे द्वारा बनाए जाने वाले भवन का शिलान्यास तय हुआ है। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे प्रधानमंत्री द्वारा भूमिपूजन के साथ शुरू होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नए संसद की जरूरत थी।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत नए संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को फिर से बनाया जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक और प्रधानमंत्री के आवास को साउथ ब्लॉक के करीब शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई चल रही है।