
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस मामले में 30 अप्रैल को निर्णय देगी। इस पहले सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बड़ी बात कही। सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, ऐसे में अगर उनको जमानत दी जाती है तो जेल से बाहर रहते हुए वो सबूतों छेड़छाड़ कर सकते हैं।
वहीं सिसौदिया की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिका को आज वापस ले लिया गया। इस संबंध में सिसौदिया के वकील का कहना है, क्योंकि अदालत ने नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है इसलिए हम चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले रहे हैं। इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने भी विरोध किया था। कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
पिछले साल 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अबतक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी ईडी की हिरासत में तिहाड़ में बंद हैं। ईडी ने इसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि हाल ही में संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। इसी मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर राव की बेटी और बीआरएस नेत्री के. कविता को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने के. कविता से पूछताछ की कोर्ट से इजाजत मांगी। पूछताछ के बाद सीबीआई ने कविता को ईडी की कस्टडी से गिरफ्तार कर लिया।